समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली, 06 दिसंबर (। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विभिन्न कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर याचिकाओं पर 24 अप्रैल को सुनवाई करेगा।

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में 24 अप्रैल को सुनवाई

नई दिल्ली, 06 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह विभिन्न
कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर याचिकाओं पर 24 अप्रैल को


सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को


पक्षकारों द्वारा सूचित किया गया कि इसी तरह का एक मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित
है।


याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने पीठ से इस
मामले में तारीख देने का आग्रह किया क्योंकि इसी तरह का एक मामला शीर्ष अदालत के समक्ष छह


जनवरी को सुनवाई के लिए आ रहा है। केंद्र सरकार के वकील ने भी अदालत को इसी तरह की राहत
की मांग करने वाली शीर्ष अदालत में लंबित याचिकाओं के बारे में बताया।


न्यायालय ने 25 नवंबर को दो समलैंगिक जोड़ों की अलग-अलग याचिकाओं पर केंद्र सरकार से
जवाब मांगा था, जिसमें शादी के उनके अधिकार को लागू करने और विशेष विवाह अधिनियम के


तहत उनकी शादी को पंजीकृत करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विदेशी विवाह अधिनियम के तहत अपने


विवाह को मान्यता देने की घोषणा की मांग करने वाले कई समलैंगिक जोड़ों की आठ याचिकाएं उच्च
न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।


याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा और अन्य ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सहमति
से समलैंगिक कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के बावजूद समलैंगिक जोड़ों के बीच विवाह


संभव नहीं है और इसलिए, उन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत
ऐसे विवाहों को मान्यता देने के लिए एक घोषणा किए जाने की मांग की।