मामी की हत्या में भांजे और उसके दोस्त को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा, 21 अप्रैल । जिला न्यायालय ने घर में घुसकर मामी की हत्या करने वाले भांजे और उसके दोस्त को दोषी ठहराते हुए

मामी की हत्या में भांजे और उसके दोस्त को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा, 21 अप्रैल । जिला न्यायालय ने घर में घुसकर मामी की हत्या करने वाले भांजे और उसके
दोस्त को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का


जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। केस
की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट दिनेश सिंह ने की।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रोहताश शर्मा ने बताया कि 24 जुलाई 2013 को आकाश उर्फ गोलू त्यागी ने
अपने दोस्त अंकुश उर्फ राहुल शर्मा निवासी बड़ौली मेरठ के साथ मिलकर सेक्टर गामा वन में रहने वाले अपनी


मामी नेहा की चाकू से गला रेतकर और सिर पर बेलन से वार कर हत्या की थी। मुख्य आरोपी आकाश अपने
दोस्त अंकुश को नौकरी लगवाने की बात कराने के बहाने मामा पंकज त्यागी से मिलवाने के लिए लेकर आया था।


घर में मोजर बेयर कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत पंकज की पत्नी नेहा और उसका छह माह का बच्चा
मौजूद थे। इस बीच घर पहुंचे आरोपी आकाश और नेहा के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ। आकाश ने अपने


दोस्त अंकुश के साथ मिलकर नेहा हत्या की कर दी। इस मामले में पंकज त्यागी की तरफ से बीटा दो कोतवाली में
मुकदमा दर्ज करवाया गया था।

पुलिस ने आरोपी आकाश उर्फ गोलू निवासी बिनौली खरखोदा मेरठ और उसी गांव
के रहने वाले उसके दोस्त अंकुश उर्फ राहुल शर्मा को गिरफ्तार कर हत्याकांड का खुलासा किया था

। इसके बाद
पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल की थी।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान आरोपी
आकाश उर्फ गोलू त्यागी और अंकुश उर्फ राहुल शर्मा को दोषी करार देते हुए

आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
है।