प्रेमिका की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा, 27 अप्रैल । जिला न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

प्रेमिका की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

ग्रेटर नोएडा, 27 अप्रैल ( जिला न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को
आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने दोषी पर 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। केस की सुनवाई अपर जिला एवं


सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा ने की। एडीजीसी अमित शर्मा ने बताया कि झारखंड के बोकारो
निवासी संजू देवी का पति से विवाद रहता था। इसी दौरान बोकारो के रहने वाले राजू उर्फ सद्दाम ने


संजू को प्रेमजाल में फंसा लिया और बहला-फुसलाकर भगा लाया था। आरोपी सेक्टर ईकोटेक-3 थाना
क्षेत्र के सुत्याना गांव में संजू, उसकी नाबालिग बेटी और बेटे को लेकर किराये पर रहने लगा था।


उसने पड़ोसियों को संजू को अपनी पत्नी बताया था। वह आए दिन शराब पीकर प्रेमिका के साथ
मारपीट करता था। 22 फरवरी 2017 की रात आरोपी ने संजू से मारपीट की और विरोध करने पर


गला दबाकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में आरोपी प्रेमी सद्दाम को गिरफ्तार कर

जेल भेजा था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने सद्दाम को
दोषी ठहराते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई।