उप्र : दहेज हत्‍या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा

बलिया, 26 अगस्त ।बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज को लेकर अपनी पुत्रवधू की हत्या करने के पांच साल पुराने मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उप्र : दहेज हत्‍या की दोषी सास को आजीवन कारावास की सजा

बलिया, 26 अगस्त )। बलिया की एक स्थानीय अदालत ने दहेज को लेकर अपनी पुत्रवधू की हत्या करने
के पांच साल पुराने मामले में एक महिला को दोषी करार देते हुए

आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन
पक्ष ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।


अभियोजन विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश पाठक ने बताया कि अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार की अदालत


ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सास को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 23
हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


पाठक ने बताया कि बिहार के रोहतास जिले में डेहरी आनसोन निवासी कमलेश गुप्ता ने अपनी पुत्री मधु (26) का
विवाह बलिया कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले संजय गुप्ता के साथ 2009 में कराया था। उन्होंने बताया कि शादी के


बाद से ही मधु को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और इस बीच मधु की 10 दिसंबर, 2017 को जलने से
मौत हो गई थी।


उन्‍होंने बताया कि इस मामले में कमलेश की तहरीर पर बलिया शहर कोतवाली में मधु की सास धर्मशीला के


विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया
गया था।