हरियाणा में कबूतरबाजी पर लगाम
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया गया है
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कबूतरबाजी पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा विधानसभा में आज हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 पारित किया गया है ताकि भोले-भाले लोग और युवा ऐसे कबूतरबाजों के चंगूल में न फंस सकें।
विज ने कहा कि ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए यह विधेयक लाया गया है।
उन्होंने सदन में सदस्यों को अवगत करवाते हुए बताया कि कबूतरबाजी एक गंभीर बीमारी का रूप ले चुकी है जिसके लिए यह विधेयक लाया गया है क्योंकि भोले-भाले लोग ट्रैवल एंजेंटों के चंगुल मे फंसकर अपना सब कुछ गवां रहे थे। श्री विज ने बताया कि कबूतरबाजी के मामलों के लिए उनके द्वारा पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती अरोडा की अध्यक्षता में एक एसआईटी-1 गठित की गई थी और इस एसआईटी ने अपने कार्यकाल के दौरान 593 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी तथा कबूतरबाजों से लगभग एक करोड 81 लाख 57 हजार 800 रूपए रिकवर किए थे।
गृह मंत्री ने बताया कि इसके बाद गत 17 अप्रैल, 2023 में आईपीएस अधिकारी सिवाश कविराज की अध्यक्षता में एक ओर एसआईटी-2 गठित की गई और इस एसआईटी ने अब तक 604 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके 3 करोड 3 लाख 4 हजार रूपए रिकवर करने में सफलता हासिल की है।
गृह मंत्री ने कहा कि कबूतरबाजी इतनी गंभीर बीमारी है पंरतु इस पर कोई कानून नहीं था। कबूतरबाजों के चंगुल में फंस कर अनेकों युवा बताए गए विदेशों में पहुंच ही नहीं पाए, कईयों का पता ही नहीं है और कई डंकी रूट के माध्यम से फंस जाते हैं तथा पीछे से उनके मां-बाप तडपते हैं। उन्होंने हाल की एक खबर का जिक्र करते हुए कहा कि वे अभी हाल ही में एक खबर देख रहे थे कि ट्रैवल एजेंटों ने युवाओं को रूस में भेजा परंतु ये रूस में जब पहुंचे तो उन्हें यूके्रन युद्ध में लडाई करने के लिए खडा कर दिया गया है और आज ये युवा वहां पर फंसे हुए हैं।
विज ने बताया कि विधानसभा में इस पर लगाम लगाने के लिए सख्त कानून लाया गया है ताकि हमारी तरूणाई का भविष्य सुरक्षित रहें। उन्हांेने बताया कि इस विधेयक के तहत 3 से 10 साल की सजा के प्रावधान और दो से पांच लाख रूपए तक जुर्माना होने के साथ-साथ संपति जब्त करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने बताया कि अब कोई भी ट्रैवल एजेंट बिना पंजीकरण के कार्य नहीं कर सकेंगा। विज ने, उप-मुख्यमंत्री के सुझाव कि ऐसे नकली ट्रैवल एजेंटों के वित्तीय लेनदेन को भी नियम बनाते समय फ्रीज करने का प्रावधान होना चाहिए, के संबंध में कहा कि उप-मुख्यमंत्री का सुझाव अच्छा है और पर अवश्य ही विचार करके सम्मिलित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि गत दिवस भी युवाओं के भविष्य और समाज को सही दिशा देने के दृष्टिगत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक, 2024 पारित किया गया ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखते हुए उन्हें बर्बादी से बचाया जा सकें।