शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका पर वाराणसी की अदालत में शुक्रवार को होगी सुनवाई

वाराणसी, 02 दिसंबर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका पर वाराणसी की एक अदालत शुक्रवार को दूसरे पहर में सुनवाई कर सकती है।

शिवलिंग की पूजा की मांग वाली याचिका पर वाराणसी की अदालत में शुक्रवार को होगी सुनवाई

वाराणसी, 02 दिसंबर ( ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग की पूजा की मांग वाली


याचिका पर वाराणसी की एक अदालत शुक्रवार को दूसरे पहर में सुनवाई कर सकती है। सहायक
जिला सरकारी अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने यह जानकारी दी।

वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर शिवलिंग की पूजा पाठ की अनुमति देने के


आग्रह वाली याचिका 17 नवंबर को सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी
थी।


अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए दो दिसंबर की तारीख तय की थी। जिला सहायक शासकीय
अधिवक्ता सुलभ प्रकाश ने बताया था कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र


कुमार पांडेय की अदालत ने किरन सिंह की तरफ से दाखिल वाद को सुनवाई योग्य माना है।
गौरतलब है कि इस मामले में वादी किरन सिंह की तरफ से ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों का प्रवेश


वर्जित करने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग के पूजा-पाठ एवं भोग की अनुमति
मांगी गई थी।


मुस्लिम पक्ष यानी अंजुमन इंतजामिया ने वाद की पोषणीयता पर सवाल उठाए थे। मुस्लिम पक्ष ने


कहा था कि यह मामला उपासना स्थल अधिनियम 1991 के तहत आता है लिहाजा इस पर सुनवाई
न की जाए।


प्रकाश ने बताया कि हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं ने दलीलें रखी थी कि संपत्ति के अधिकार के तहत
देवता को अपनी जायदाद पाने का मौलिक अधिकार है। इस पर अदालत ने यह कहते हुए मुस्लिम


पक्ष की आपत्ति खारिज कर दी कि इस मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होता है
और ऐसे में यह वाद सुनवाई योग्य है।