नोएडा में प्राधिकरणों के आवंटन दरों को ही सर्किल रेट किया घोषित

नोएडा, 10 मई अगर आप नोएडा व ग्रेटर नोएडा में प्रापर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे है तो यह खबर आप के लिए बेहद जरूरी है।

नोएडा में प्राधिकरणों के आवंटन दरों को ही सर्किल रेट किया घोषित

नोएडा, 10 मई (अगर आप नोएडा व ग्रेटर नोएडा में प्रापर्टी खरीदने या बेचने की सोच
रहे है तो यह खबर आप के लिए बेहद जरूरी है। जिले के तीनों विकास प्राधिकरणों की भूखंड आवंटन


दरों को ही जिला प्रशासन ने शनिवार से सर्किल रेट के रूप में घोषित कर दिया है। ऐसे में अब
नोएडा व ग्रेटर नोएडा में रजिस्ट्री 15 प्रतिशत तक अधिक स्टांप के साथ होगी। पूरे उत्तर प्रदेश में


सबसे ज्यादा स्टांप रेवेन्यू गौतमबुद्ध नगर से सरकार मिलता है।


मालूम हो कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पिछले महीने संपत्ति के
एलोटमेंट रेट में बढ़ोत्तरी की थी। अब प्राधिकरण की ओर से तय किए आवंटन रेट को ही बाजार


मूल्य मानकर निबंधन विभाग ने स्टांप वसूलने का निर्णय लिया। बीते शनिवार से इस व्यवस्था को
लागू कर दिया गया। निबंधन विभाग के अधिकारियों ने अतिरिक्त स्टांप लेने के बाद ही संपत्ति की


रजिस्ट्री की। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी संपत्ति की खऱीद में लेन-देन
प्राधिकरण के आवंटन रेट से भी अधिक पर होता है तो उस पर ही रजिस्ट्री होगी।

मतलब, जो ज्यादा
राशि होगी, उस पर ही स्टांप शुल्क वसूल किया जाएगा। अब यही सर्किल रेट कहलाए जाएंगे।


बहुत से लोग लोग बैंक से अधिक लोन लेने के लिए संपत्ति की अधिक कीमत लगवाते हैं और ज्यादा
स्टांप देते हैं।

स्टांप डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने बताया कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने
अपनी संपत्तियों के आवंटन रेट में 6 से 15 प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी की है। ऐसे में वही रेट लागू


रजिस्ट्री कराते समय मान्य होंगे। गौरतलब है कि बढ़ी हुई स्टांप दरें लेने की व्यवस्था मंगलवार से
लागू होनी थी, लेकिन प्राधिकरण की ओर से रेट बढ़ाने का कार्यालय आदेश शनिवार सुबह ही


निबंधन विभाग को प्राप्त हो गया। निबंधन विभाग के सब रजिस्ट्रार विकास वर्मा ने बताया कि
शनिवार से बढ़ी हुए रेट के आधार पर संपत्ति की रजिस्ट्री की जा रही हैं।


जिले में अगस्त में तय होंगे सर्किल रेट, साढ़े तीन साल से नहीं बढ़े सर्किल रेट : अभी तक निबंधन
विभाग में 8 अगस्त 2019 से लागू हुए सर्किल रेट लागू थे। पुराने सर्किल रेट पर रजिस्ट्री हो रही


थीं। कुछ मामलों में प्राधिकरण की आवंटन दरों के हिसाब से संपत्ति की रजिस्ट्री हो रही थीं, लेकिन
अब पूरी तरह आवंटन रेट पर ही खरीदारों को स्टांप देना होगा। अधिकारियों का कहना है कि जुलाई-


अगस्त 2023 में नए सिरे से सर्किल रेट लागू किए जाएंगे। उस समय सभी सब रजिस्ट्रार और
एसडीएम मार्केट रेट का सर्वे करेंगे और लोगों से आपत्ति मांगी जाएंगी।